एक व्यवसाई के आरोप पर अंधेरी मजिस्ट्रेट अदालत ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा, उनकी बहन शमिता शेट्टी और मां सुनंदा शेट्टी को 21 लाख रुपये का कर्ज नहीं चुकाने पर समन जारी किया है। कोर्ट ने तीनों को 28 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया है।
शिकायत के अनुसार, शिल्पा शेट्टी और परिवार ऋण चुकाने में विफल रहे, जिसे कथित तौर पर शिल्पा और शमिता के पिता सुरेंद्र शेट्टी ने लिया था। एक ऑटोमोबाइल एजेंसी के मालिक परहद अमरा का दावा है कि सुरेंद्र शेट्टी ने 2015 में राशि उधार ली थी। कथित राशि को जनवरी 2017 तक चुकाया जाना था, हालांकि, तीनों इसे चुकाने से इनकार कर रहे हैं।
समन शुक्रवार को तब जारी किया गया जब व्यवसायी परहद अमरा ने जुहू थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उन पर 21 लाख रुपये का कर्ज नहीं चुकाया जा रहा है।
अभी पिछले महीने ही, शिल्पा शेट्टी ने राहत की सांस ली जब मुंबई की एक अदालत ने हॉलीवुड मेगास्टार रिचर्ड गेरे से जुड़े 15 साल पुराने अश्लीलता मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री को बरी किया गया। बैलार्ड पियर कोर्ट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट केतकी एम. चव्हाण ने अभिनेत्री को बरी करते हुए अपने आदेश में कहा कि उसने केस रिकॉर्ड विशेषकर शिकायत का अध्ययन किया था और पाया कि शिल्पा शेट्टी, गेरे के कथित कृत्य की शिकार थीं।
शिल्पा शेट्टी के खिलाफ 2007 में एक व्यक्ति द्वारा अश्लीलता का मामला दर्ज किया गया था, जब एक घटना के बाद अमेरिकी स्टार ने उन्हें एड्स जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक सार्वजनिक चैरिटी कार्यक्रम के दौरान मंच पर चूमा था।
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चव्हाण ने आगे कहा कि अभिनेत्री के खिलाफ शिकायत में किसी भी कथित अपराध का एक भी तत्व संतुष्ट नहीं है, और चार्जशीट के साथ संलग्न किसी भी दस्तावेज में आइपीसी धारा 34 (सामान्य इरादे) के दायरे में लाने के लिए उसकी ओर से किसी भी कार्य का खुलासा नहीं किया गया है।
अभिलेखों पर विचार करने और दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने कहा कि वह संतुष्ट है कि शिल्पा शेट्टी के खिलाफ आरोपों का कोई आधार नहीं है और इसलिए उन्हें बरी कर दिया।
विवादास्पद और हेडलाइन हथियाने की घटना में गेरे ने शिल्पा को अपनी बाहों में पकड़ लिया, उसके ऊपर झुके और एड्स जागरूकता कार्यक्रम में पूरे सार्वजनिक दृश्य में उसे एक-दो बार चूमा।
शिल्पा ने अपनी याचिका में यह भी तर्क दिया कि उसके खिलाफ शिकायतें निराधार थीं और उसे मुख्य रूप से उसकी सेलेब स्थिति के कारण लक्षित किया जा रहा था।
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