नए नियमों के मुताबिक, पैन-आधार किसी भी एक वित्त वर्ष में एक बैंक या डाकखाने में 20 लाख या उससे अधिक रुपये की नकदी जमा करने के लिए आवश्यक हो जाएगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) आयकर (15वें संशोधन) 2022 नियमों के तहत नए नियम जारी किए गए हैं, हालांकि नए नियमों को 26 मई से लागू किया जाएगा। लेकिन उन्हें पहले ही सूचित कर दिया गया है।
किन लेन-देन में पैन-आधार जरूरी होगा?
किसी भी बैंकिंग कंपनी, कॉरपोरेट बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक वित्तीय वर्ष में एक या अधिक खातों में 20 लाख रुपये नकद जमा करने के लिए पैन-आधार अनिवार्य होगा। एक वित्तीय वर्ष में बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक या डाकघर में किसी एक या एक से अधिक खातों से 20 लाख रुपये की नकद निकासी के लिए भी यह आवश्यक होगा।
यहां भी पढ़ें: सोशल मीडिया से दूर जा रहीं हैं “शिल्पा शेट्टी”, लौटेंगी एक नए अवतार में
किसी बैंकिंग कंपनी, सहकारी बैंक या डाकघर में चालू खाता या कैश क्रेडिट खाता खोलने के लिए पैन-आधार अनिवार्य होगा। चालू खाता खोलने के लिए भी पैन कार्ड अनिवार्य होगा।
अब किसी को भी चालू खाता खोलने के लिए अपना पैन कार्ड दिखाना होगा। वहीं जिन लोगों का बैंक अकाउंट पहले से पैन से लिंक है, उन्हें भी ट्रांजैक्शन के समय इस नियम का पालन करना होगा।
नकद लेनदेन पर सरकार की होगी नजर
सरकार इस कदम के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाना चाहती है। वे बड़े पैमाने पर नकद लेनदेन करते हैं, लेकिन उनके पास न तो पैन कार्ड है और न ही वे आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं। ऐसे लेनदेन करते समय आयकर विभाग ऐसे लेनदेन को पैन नंबर पर आसानी से ट्रेस कर सकेगा।
यहां भी पढ़ें: https://en.wikipedia.org/wiki/Permanent_account_number